बेंगलुरु:बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक अदालत (fast track court) ने एक व्यक्ति को एक साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और 2015 में उसकी हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. यशवंतपुर के करीमनी स्लम इलाके के रहने वाले मूर्ति पर बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था.
न्यायाधीश केएन रूपा (Judge KN Roopa) ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध के लिए मौत की सजा और अप्राकृतिक यौन कृत्य के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बेंगलुरु सिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बच्चे के परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है.