मुंबई : मुंबई में एक विशेष अदालत ने कहा कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ऋण देने वाले बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन फिलहाल वास्तविक नुकसान बता पाना असंभव है.
हालांकि अदालत ने कहा कि बैंकों का 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा 'काल्पनिक' नहीं है.
धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश जेसी. जगदाले ने हाल के अपने आदेशों में ये टिप्पणियां कीं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त माल्या की संपत्ति को ऋणदाता बैंकों के संघों के अधीन करने की अनुमति दी गई थी.
न्यायाधीश ने एक सप्ताह के अंदर दो ऐसे आदेश जारी किये जिन्हें बुधवार को सार्वजनिक किया गया.