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बॉम्बे हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, 'हवाई अड्डों के नामकरण की तय करें नीति' - Central Government

नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर फिलहाल विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि नामकरण को लेकर अगर पहले से कोई नीति है तो उससे अवगत कराएं या नीति तैयार करें.

Bombay High Court, Navi Mumbai International Airport
बॉम्बे हाईकोर्ट

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Published : Jul 11, 2021, 4:38 PM IST

मुंबई: नवी मुंबई हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) के नामकरण को लेकर कुछ दिन पहले हुए आंदोलन में कोविड-19 (COVID-19) नियमों का उल्लंघन हुआ था. इस संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की गई है. इस पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि देश में हवाई अड्डों के नाम करण के लिए एक निश्चित नीति तैयार की जाए.

मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) के पास ऐसी कोई नीति है तो उससे न्यायालय को अवगत कराया जाए. इसके साथ ही आंदोलन में हुए कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर भी बेंच ने नाराजगी जताई.

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दरअसल, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की जब से शुरुआत हुई है, तब से ही इसका नामकरण पूर्व सांसद दि. बा. पाटील के नाम पर करने की मांग केंद्र सरकार से हो रही है. इस संबंध में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर जिले के किसानों और मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजकर अवगत कराया है.

गत 17 अप्रैल को सिडको के निदेशक मंडल ने इसको दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव मंजूर किया. इस पर नाराज स्थानीय मजदूर और किसानों ने आंदोलन किया था और इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

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