नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि संसद से निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, ऐसे में हाईकोर्ट कोई आदेश देता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सीधा असर होगा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2024 को करने का आदेश दिया.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट महुआ मोइत्रा की याचिका पर 3 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगी. उसके बाद हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सुनवाई की तिथि तय कर दिया. TMC नेता ने अपनी याचिका में केंद्रीय संपदा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि वह सरकारी बंगला 7 जनवरी 2024 तक खाली कर दें. उन्होंने मांग की है कि उन्हें अपने सरकारी बंगले में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने तक रहने दिया जाए. दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास कोई और घर नहीं है.