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सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं, 4 जनवरी को अगली सुनवाई - Mahua Moitra eviction case

Mahua Moitra eviction case: पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निष्कासित TMC नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट उनके सरकारी बंगले के मामले पर सुनवाई कर रही थी. अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 19, 2023, 3:53 PM IST

नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि संसद से निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, ऐसे में हाईकोर्ट कोई आदेश देता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सीधा असर होगा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2024 को करने का आदेश दिया.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट महुआ मोइत्रा की याचिका पर 3 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगी. उसके बाद हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सुनवाई की तिथि तय कर दिया. TMC नेता ने अपनी याचिका में केंद्रीय संपदा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि वह सरकारी बंगला 7 जनवरी 2024 तक खाली कर दें. उन्होंने मांग की है कि उन्हें अपने सरकारी बंगले में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने तक रहने दिया जाए. दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास कोई और घर नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट में है निष्कासन का मामलाः 8 दिसंबर को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दिया था. संसद की एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद सदन में ध्वनि मत से इसे पारित किया गया था. TMC नेता पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था. आरोप था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी कारोबारी से साझा किया था.

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