नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. गुरुवार को जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है.
इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक का समय दिया गया था. उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बाद में महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी. अब दोबारा बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है.
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