Maharashtra News: एटीएस ने मुंबई में किया अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के मुंबई में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक अभियान चलाकर अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. इस छापेमारी के दौरान एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी केरल का रहने वाला है.
अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़
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Published : Jul 26, 2023, 10:18 PM IST
मुंबई:आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) की नागपाड़ा यूनिट ने दक्षिण मुंबई में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया. एटीएस की नागपाड़ा यूनिट को डोंगरी में चाइना सिम बॉक्स का इस्तेमाल कर अवैध कॉल सेंटर चलाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद डोंगरी में एक जगह पर छापा मारकर अनधिकृत टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया गया. एटीएस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रियाज मोहम्मद उर्फ पीके (32) के तौर पर हुई है और वह केरल का रहने वाला है.
पुलिस ने घर पर मारा छापा: 25 जुलाई को पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि अवैध सिम बॉक्स की मदद से एक अनधिकृत टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के आधार पर, आतंकवाद निरोधी दस्ते की नागपाड़ा इकाई ने डीओटी (दूरसंचार विभाग) के अधिकारियों के साथ डोंगरी में दो सरकारी गवाहों पर छापा मारा. तब पता चला कि उस जगह पर आरोपी रियाज मोहम्मद (32) रहता था.
रियाज मूल रूप से केरल का रहने वाला है. छापेमारी वाले घर की गहन तलाशी के दौरान, घर की अटारी में सिम कार्ड से भरे कुल चार सिम बॉक्स पाए गए. नागपाड़ा इकाई के प्रभारी संतोष भालकर ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने वाले अनाधिकृत टेलीफोन एक्सचेंजों का भंडाफोड़ करके, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की भविष्य की वित्तीय धोखाधड़ी को रोका गया.
अवैध कॉल सेंटर: उन सिम बक्सों की जांच करने पर 4 सिम बक्सों में कुल 149 एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड मिले. इस कार्रवाई में कुल 5 लाख 75 हजार 100 रुपये का माल जब्त किया गया है. रियाज मोहम्मद ने बांग्लादेश में रहने वाले अपने साथी अलमाल की मदद से अवैध कॉल सेंटर ऑपरेशन शुरू किया था. रियाज़ ने एक डिवाइस के माध्यम से विदेश से भारत में वांछित मोबाइल नंबर पर अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय कॉल भेजकर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को धोखा दिया है.
आरोपियों के खिलाफ किया गया मामला: इस मामले में डोंगरी थाने में आरोपी रियाज मोहम्मद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4, 20, 25 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की धारा 3, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एटीएस अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच डोंगरी पुलिस कर रही है.