मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra assembly) के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने (Deputy Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Narhari Zirwal) शुक्रवार को विधानसभा सचिव से कहा कि वह एक साल के निलंबन के खिलाफ दायर भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों की याचिका पर जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ( SC notice on suspension of 12 BJP MLA) का जवाब नहीं दें.
इन 12 विधायकों को, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस साल पांच जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के मामले में राज्य विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था. झिरवाल ने सरकार को शीर्ष अदालत को उन घटनाक्रम से अवगत कराने का निर्देश दिया, जिसके कारण उन भाजपा सदस्यों को निलंबित किया गया.
झिरवाल ने बताया कि 21 दिसंबर को विधानसभा सचिव को उच्चतम न्यायालय का नोटिस मिला था. इस बीच, भाजपा के नेता सुधीर मुंगतीवार ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि सरकार 12 मतदाताओं (विधायकों) के निलंबित होते हुए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव कैसे करा सकती है.
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 12 विधायकों ने उनके निलंबन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन किया है. उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले उनका निलबंन रद्द कर दिया जाएगा’’