मुंबई (महाराष्ट्र): दापोली पुलिस ने बताया कि दापोली रिसॉर्ट धोखाधड़ी मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है. इससे पहले, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सूचित किया था कि दापोली पुलिस उनकी शिकायत और 'अनधिकृत रिसॉर्ट ऑफ अनिल परब एमड ग्रुप' के खिलाफ सबूतों पर विचार करने के लिए सहमत है.
सोमैया ने जानकारी दी थी कि दापोली रिसॉर्ट के अवैध निर्माण में सरकार ने अपनी धोखाधड़ी को जालसाजी घोषित किया है. 2021 में, किरीट सोमैया ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास परब के खिलाफ COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रत्नागिरी में अवैध रूप से एक रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. भाजपा नेता तब ट्वीट किया था कि अनिल परब ने जालसाजी, धोखाधड़ी में लिप्त और दापोली, रत्नागिरी में 10 करोड़ रुपये के अवैध साई रिज़ॉर्ट एनएक्स का निर्माण किया.