मुंबई : केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक (Islamic preacher Zakir Naik) के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (Islamic Research Foundation-IRF) पर पांच वर्ष और प्रतिबंध बढ़ा देने के बाद महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS) ने शनिवार को कहा कि इस संगठन में सक्रिय किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कड़े कानून (anti-terrorism laws) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
एटीएस ने एक अखबार में दिए विज्ञापन में कहा कि IRF की गतिविधियों में हिस्सा लेने, चंदा इकट्ठा करने या इसका सदस्य बनने पर अवैध गतिविधियां (निवारण) कानून (Illegal Activities (Prevention) Act) के तहत कार्रवाई होगी.