चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग मुरुगराजेंद्र बृहन मठ के महंत शिवमूर्ति शरण को गुरुवार को यहां जेल से रिहा कर दिया गया, जो पॉक्सो कानून के तहत आरोपों में पिछले साल सितंबर से हिरासत में थे. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें आठ नवंबर को जमानत दे दी. चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने बुधवार को जिला कारागार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों का परीक्षण और दस्तावेजों का सत्यापन कर महंत को रिहा किया जाए.
अधिकारियों ने बताया कि आदेश की प्रति समय पर संबंधित अधिकारियों को नहीं पहुंची, इसलिए महंत को रिहा नहीं किया जा सका था. उन्होंने कहा कि जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें चित्रदुर्ग के बाहर भेजा जाएगा. खबरों के अनुसार वह मठ की दावणगेरे शाखा में रह सकते हैं.