मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा केस दर्ज कराए जाने के बाद डिजाइनर अनीक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं मामले में पुलिस दूसरे आरोपी अनिल जयसिंघानी की तलाश कर रही है. डिजाइनर पर आरोप है कि उसने आपराधिक मामले में दखल देने के लिए कथित रूप से पैसे देने की कोशिश की और धमकी भी दी. एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अमृता की शिकायत पर 20 फरवरी को मालाबार हिल पुलिस थाने में महिला डिजाइनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.
पढ़ें : H3N2 Influenza Infection: महाराष्ट्र के अहमदनगर और नागपुर में एच3एन2 इन्फ्लुएंजा से दो मरीजों की मौत
प्राथमिकी के अनुसार, अनीक्षा पिछले 16 महीनों से अमृता के संपर्क में थी. पुलिस को दिए अपने बयान में, अमृता ने कहा कि वह पहली बार नवंबर 2021 में अनीक्षा से मिली थी. अनीक्षा ने दावा किया कि वह कपड़े, आभूषण और जूते की डिजाइनर है. उसने डिप्टी सीएम की पत्नी से अनुरोध किया कि वे उनके डिजाइन किये कपड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहनें. इससे उसे उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. मालाबार हिल पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि अमृता के बयान के मुताबिक अनीक्षा ने अमृता को बताया कि उसकी मां अब नहीं रही.
पढ़ें : Maharashtra Assembly : विधानसभा में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से मांगी माफी
अनीक्षा ने अमृता से कहा था कि उसके परिवार की वित्तिय जिम्मेदारी उसके ऊपर है. अधिकारी ने कहा कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनीक्षा ने उसे कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी दी. जिसके जरिये उसने पैसे देने की कोशिक की. अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस केस में फंसाने के लिए अमृता को सीधे 1 करोड़ रुपये की पेशकश की. अधिकारी ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनीक्षा के व्यवहार से परेशान थी.
पढ़ें : Shinde Vs Uddhav in SC : 'किसी भी पार्टी के भीतर मतभेद को आधार बनाकर सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित नहीं'
पुलिस को दिये बयान के मुताबिक, अमृता ने महिला डिजाइनर का नंबर ब्लॉक कर दिया. इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉयस नोट्स और कई संदेश भेजे. अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि उसने और उसके पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से अमृता के खिलाफ धमकी दी और साजिश रची. शहर की पुलिस ने अनीक्षा और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एक लोक सेवक को भ्रष्ट और अवैध तरीकों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है.
पढ़ें : Delhi Liquor Scam : बीआरएस एमएलसी कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई, भेजे दस्तावेज
(पीटीआई)