गाजीपुरःगैंगस्टरमुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है. मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 14 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है. 2009 में करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी. वहीं, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है. लिखित बहस पर सुनवाई के बाद कोर्ट गैंगस्टर मामले में शनिवार को फैसला सुनाएगा.
कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था. मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन ने 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं था. बल्कि, विवेचना के दौरान 120बी में उसका नाम जोड़ा गया था, जबकि इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू बरी हो चुका है. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी.