चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के अलग-अलग मामलों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को बरी करने के आदेशों में स्वत: संज्ञान लेते हुए फिर से सुनवाई का निर्णय लिया है. ये मामले उनके खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की ओर से दायर किए गए थे. एक जिला अदालत ने उन्हें मामलों में बरी कर दिया था. डीएमके नेताओं के खिलाफ ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सत्ता में थी.
आदेशों का पुनरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने किया. आज इस मामले में सुनवाई होगी. यह घटनाक्रम जून में वेल्लोर की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी किए जाने के बाद आया है. तमिलनाडु के मौजूदा राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन, उनकी पत्नी और अन्य करीबी सहयोगियों को इस साल जुलाई में श्रीविल्लिपुथुर में प्रधान सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था. उनके खिलाफ 2011 में मामला दर्ज किया गया था.