चेन्नई:मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 11 जनवरी, 2024 को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एकल न्यायाधीश के 7 नवंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पार्टी के झंडे, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया गया था. जस्टिस आर. महादेवन और मोहम्मद शफीक ने कहा कि अपीलकर्ता पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे का जवाब दाखिल करने के बाद अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कराने के लिए केवल एकल न्यायाधीश से संपर्क कर सकता है.
न्यायाधीश श्री पलानीस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विजय नारायण से सहमत हुए और कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ उपाय केवल एकल न्यायाधीश के समक्ष एक खाली निषेधाज्ञा आवेदन था और डिवीजन बेंच के समक्ष अपील नहीं थी. न्यायमूर्ति एन.सतीश कुमार ने यह पाते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी कि श्री पन्नीरसेल्वम ने पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए श्री पलानीस्वामी के नागरिक मुकदमे में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया था.