मदुरै: तमिलनाडु हाई कोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने उदयनिधि स्टालिन अभिनीत फिल्म मामन्नान की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस संबंध में तिरुनेलवेली जिले के पलयानकोट्टई निवासी मणिकंदन ने हाई कोर्ट की मदुरै शाखा में एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया कि निर्देशक मारी सेल्वराज परियेरुम पेरुमल, कर्णन और अब मामन्नान विशिष्ट समुदायों पर आधारित फिल्में बना रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म कर्णन कोडिकुलम गांव की एक घटना और मुद्दे पर आधारित थी.
साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसे में दो अलग-अलग समुदाय कर्णन फिल्म की घटनाओं को भूलकर शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और वर्तमान समाज को ऐसी घटनाएं याद नहीं रहती, लेकिन फिल्म कर्णन उसकी याद दिलाती है. वहीं सेल्वराज द्वारा निर्देशित फिल्म मामन्नान 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके गाने और ट्रेलर में दो अलग-अलग समुदायों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है. विशेषकर कथप्पा पुलिथेवन, जिन्होंने तेनकासी जिले में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, को ममन्नन के नाम से जाना जाता है. ऐसा लगता है कि फिल्म उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करती है. साथ ही, फिल्म के नायक उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य और युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं. फिल्म में उदयनिधि स्टालिन का अभिनय भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (ए) के खिलाफ है.