चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की मदुरै पीठ (Madurai Bench) ने यहां के हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी-देवता के नाम से रखने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस के मुरली शंकर की पीठ इस याचिका को खारिज कर दिया.
मद्रास HC ने कहा, देवी-देवताओं के नाम पर नहीं रखा जाएगा मदुरै हवाई अड्डे का नाम - जस्टिस के मुरली शंकर की पीठ
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
![मद्रास HC ने कहा, देवी-देवताओं के नाम पर नहीं रखा जाएगा मदुरै हवाई अड्डे का नाम मद्रास HC](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-13091451-thumbnail-3x2-madras.jpg)
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
अदालत ने सरकारी वकील की इस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि मदुरै हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन तभी हो सकता है, जब राज्य सरकार से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हो. केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार को अब तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके मद्देनजर अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.