चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Govt) को 19 और 20 नवंबर को राज्य में तिरूवन्नमलई में वार्षिक कार्तिगई दीपम पर्व और 'गिरिवलम' के लिए 20,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने का निर्देश दिया.
तिरूवन्नमलई के अरूलमिगु अरूणाचलेश्वरर मंदिर में शुक्रवार को कार्तिगई दीपम पर्व मनाया जा रहा है. यह दिवाली का दक्षिण भारतीय संस्करण है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. वहीं, गिरिवलम, पहाड़ी परिक्रमा है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस जे सत्य नारायण प्रसाद ने डी सेंथिलकुमार की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए मुख्य सचिव, आयुक्त, हिंदू रिलीजियस ऐंड चैरिटेबल एंडोवमेंट बोर्ड और जिलाधिकारी सहित प्रतिवादियों को तिरूवन्नमलई से 5,000 श्रद्धालुओं को तथा अन्य जिलों व राज्यों के 15,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने का निर्देश दिया.