जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता को उसकी 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है. पीड़िता की मां की वकील शारदा दुबे ने मंगलवार को बताया कि न्यायमूर्ति विशाल धगट ने चिकित्सा विशेषज्ञों को याचिकाकर्ता की 15 वर्षीय बेटी के गर्भ को मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार अत्यंत सावधानीपूर्वक समाप्त करने के निर्देश दिये हैं.
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट हासिल करने के बाद नौ अप्रैल को इस मामले में यह अनुमति दी है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को केवल उच्च न्यायालय की अनुमति की बाद ही समाप्त किया जा सकता है.