जबलपुर :मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके (covid-19 vaccine) की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की.
अदालत ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रतिमाह 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके.
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