बेंगलुरू:कथित रिश्वत मामले में न्यायिक हिरासत में रहे भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को शनिवार की रात परप्पा अग्रहारा जेल से रिहा कर दिया गया. शनिवार सुबह विशेष अदालत ने मदल विरुपाक्षप्पा को सशर्त जमानत दे दी. इसके बाद मदल विरुपाक्षप्पा को शनिवार रात में रिहा कर दिया गया. कोर्ट ने विरुपक्षप्पा को 5 लाख रुपये का मुचलके पर जमानत दी है. बता दें लोकायुक्त अधिकारियों ने भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को 27 मार्च को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने सशर्त जमानत दी:विधायक मदल विरुपाक्षप्पा को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपने और कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट निगम का दौरा नहीं करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि उनको सबूत नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. विरुपक्षप्पा को तीन सप्ताह में एक बार लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश होना है.
अपनी रिहाई के बाद मदल विरुपक्षप्पा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह आरोपों से मुक्त हो जाएंगे. उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा पूरा है, जहां तक अगले राजनीतिक कदम की बात है तो वे इतने दिनों से जेल में चार दीवारों के बीच थे. कोई टीवी या पत्रिका नहीं थी. उन्हें पता नहीं राजनीति में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि वो घर जाकर जानकारी लेंगे और अगले राजनीतिक कदम के बारे में आपको बताएंगे. उन्होंने कहा कि 'मैं फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं.'
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विरुपक्षप्पा पर लगे ये आरोप:आपको बता दें कि चन्नागिरी से बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा पर 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (KSDL) के अध्यक्ष रहने के दौरान रसायनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध करने वाले ठेकेदार से 80 लाख की रिश्वत मांगी थी. जब विधायक मदल विरुपाक्षप्पा के बेटे मदल प्रशांत को 40 लाख रुपये मिल रहे थे, तब लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और रिश्वत के रूप में प्राप्त धन बरामद होने के बाद प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया.