नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार 4 अगस्त को 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है. इसके बाद वह आज संसद पहुंचे. मार्च 2023 को उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
लोकसभा सचिवालय की ओर से आज ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई. लोकसभा सचिवालय के इस कदम से कांग्रेस नेता उत्साहित दिखे. संसद भवन पहुंचने पर विपक्षी दल इंडिया ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं, उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई.
राहुल गांधी ने सदस्यता बहाल होने के बाद अपने ट्विटर से अयोग्य सांसद की जगह संसद सदस्य शब्द का उल्लेख किया. राहुल ने अपने आधिकारिक बायो से अयोग्य शब्द हटा दिया और 'संसद सदस्य' का उल्लेख किया. वह सबसे पहले संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गए और प्रार्थना की और फिर लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए संसद भवन में प्रवेश किया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने जश्न मनाया. नेता एक दूसरे को मुंह मीठा कराते दिखे. कांग्रेसी नेताओं के चहरे पर एक अलग खुशी देखी गई. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'स्पीकर ने आज फैसला लिया. हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने इसे बहाल कर दिया.'
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाई गई थी. गुजरात कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवाल की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. जनप्रतिनिधि कानून के तहत ऐसा प्रावधान है कि दो वर्ष की सजा होने पर किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता(लोकसभा या विधानसभा) चली जाती है.