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NCP नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक - सुप्रीम कोर्ट

देश की शीर्ष अदालत ने लक्षदीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 9, 2023, 3:07 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत के आदेश ने फैज़ल की लोकसभा सदस्यता की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके द्वारा पहले दी गई दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ जारी रहेगा.

शीर्ष अदालत हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. केंद्र के वकील ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ को सूचित किया कि सीट खाली घोषित करने के लिए संसद द्वारा अधिसूचना जारी की गई है.

पीठ ने कहा कि इस बीच उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता मोहम्मद फैजल ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें इस साल दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. याचिका में फैज़ल ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने इसकी सराहना नहीं की - अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा के कारण - उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा. याचिका में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि यदि उसकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के मतदाताओं को भी गंभीर पूर्वाग्रह और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पर परिणाम अपरिवर्तनीय और कठोर हैं और याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए भी अयोग्य रहेगा, जिस अवधि के दौरान अपील लंबित रहेगी. फैज़ल की याचिका में दावा किया गया कि उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2009 में हुई घटना की सराहना नहीं की और यह एक राजनीतिक विवाद है, क्योंकि वह एनसीपी से संबंधित था, जबकि शिकायतकर्ता सहित चार चश्मदीद गवाह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते थे.

फैजल ने याचिका लंबित रहने के दौरान अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की है. इस साल जनवरी में, एक ट्रायल कोर्ट ने 2009 के आम चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल और तीन अन्य को सजा सुनाई थी. उच्च न्यायालय ने राकांपा विधायक की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि चुनाव प्रक्रिया का अपराधीकरण भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में गंभीर चिंता का विषय है.

उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था. लक्षद्वीप प्रशासन ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया. उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश के बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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