दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, निर्माण कार्य और फैक्ट्री उत्पादन को छूट - दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन

राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि, इस दौरान दो गतिविधियों निर्माण कार्य और फैक्ट्री उत्पादन को छूट रहेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है.

lockdown extended till 7 june in delhi
दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

By

Published : May 29, 2021, 10:56 PM IST

नई दिल्ली :20 अप्रैल से दिल्ली में जारी लॉकडाउन को अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है. हालांकि, सीएम केजरीवाल की घोषणा के अनुसार, इस हफ्ते दो गतिविधियों निर्माण कार्य और फैक्ट्री उत्पादन को लॉकडाउन से छूट मिलेगी. 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इन दो तरह की गतिविधियों को छूट दी गई है.

शर्तों के साथ मिली छूट

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी औपचारिक आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल एरिया में चार दिवारी या अंदरूनी हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी. वहीं, वर्किंग साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी. हालांकि संचालन की छूट के बावजूद इनके लिए नियम और शर्तें भी रखी गईं हैं.

दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन
समय-समय पर होगी रैंडम टेस्टिंगनिर्माण कार्य और उत्पादन से जुड़ी इन जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. काम का समय अलग-अलग शिफ्ट में होगा, ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ न हो. स्थानीय डीएम की तरफ से यहां रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे. यहां के सभी कर्मियों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.कर्मियों के लिए जारी होगा ई-पासइससे जुड़े दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय डीएम के द्वारा स्पेशल टीमें बनाई जाएंगी, जो समय-समय पर इन कार्य स्थलों का निरीक्षण करेंगी. इन जगहों पर काम करने आने वालों के लिए अलग से ई-पास जारी होगा, जिसके लिए मालिक, एम्प्लॉयर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स दिल्ली सरकार के पोर्टल पर डिटेल्स देकर अप्लाई कर सकेंगे.

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली सरकार के आदेश में सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है. साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीडीएम एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि मजदूरों की जरूरत को देखते हुए हम इन गतिविधियों को इजाजत दे रहे हैं.

पढ़ेंःबिहार : एंबुलेंस विवाद में ईटीवी भारत संवाददाता पर 10 पन्नों की FIR

ABOUT THE AUTHOR

...view details