चंडीगढ़: एक तरफ केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव लाई है. वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल (liquor drinking age in haryana) कर दी है. सरकार ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था.
बता दें कि हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन (haryana assembly winter session fourth day) हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण के साथ-साथ थोक या रिटेल बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार की ओर से कम से कम 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था.
हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक के धारा 62 में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ दण्ड के लिए उत्तरदायी हो सकता है.