बीकानेर : बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के एक निजी बीएड कॉलेज के हॉस्टल में एक दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज आरोपियों को सजा सुना दी. मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और दो आरोपियों को 6-6 साल की सजा मुकर्रर की गई है.
इस मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त PTI विजेंदर सिंह को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जबकि हॉस्टल की वार्डन प्रिया शुक्ला और उसके पति प्रतीक शुक्ला को 6-6 साल की सजा सुनाई है. पहले कोर्ट ने 11 अक्टूबर को फैसला सुनाने का निर्णय किया था, लेकिन कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद कॉलेज के पीटीआई विजेंद्र सिंह को दुष्कर्म का दोषी माना था. साथ ही वार्डन प्रज्ञा शुक्ला और प्रिंसिपल प्रिया प्रतीक शुक्ला को भी जिम्मेदार माना था.
5 साल पहले क्या हुआ था हॉस्टल में ?
नोखा के निजी बीएड कॉलेज में दूसरे वर्ष की छात्रा का शव 29 मार्च 2016 को हॉस्टल के पानी के टैंक में मिला था. मामला दर्ज हुआ और पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. 29 मार्च 2016 को घटित इस घटना में कुल 85 बार पेशी हुई. वहीं 34 गवाहों के बयान हुए. पुलिस ने घटना के 86 दिन बाद 25 जून 2016 को इस मामले की चार्जशीट पेश की. कॉलेज प्रशासन ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले को छुपाने की कोशिश की थी. उन्होंने पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी. दुष्कर्म के बाद छात्रा ने हॉस्टल के वॉटर टैंक में कूदकर जान दे दी थी. कोर्ट ने माना कि छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किया.