नई दिल्ली :देश की इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) के पास 21,539 करोड़ की अनक्लेम्ड धनराशि (Unclaimed Amount) पड़ी है. अनक्लेम्ड धनराशि का मतलब है कि इन पैसों का कोई दावेदार नहीं है. इसका खुलासा खुद इंश्योरेंस कंपनी ने सेबी के पास जमा किए गए आईपीओ के ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस (DRHP) में किया है.
DRHP के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास 30 सितंबर 2021 तक 21,539.5 करोड़ की अनक्लेम्ड रकम थी. एलआईसी ने सेबी को बताया कि इस रकम में ऐसे भी मामले हैं जो निपट चुके हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया. यह रकम पॉलिसी मैच्योर होने पर बकाया होने वाली है. 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास 18,495.31 करोड़ की अनक्लेम्ड रकम थी. छह महीने के दौरान इस राशि में 16.5 फीसदी का उछाल आया है. 31 मार्च, 2020 तक यह आंकड़ा 16,052.65 करोड़ रुपये का था. जबकि मार्च 2019 में यह राशि 13843.70 करोड़ रुपये थी.
सेबी के पास जमा DRHP के मुताबिक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नियमों के तहत इस अनक्लेम्ड धनराशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) में ट्रांसफर किया जाएगा. SCWF अधिनियम के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए रखे गए पॉलिसीधारकों की अनक्लेम्ड राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) में ट्रांसफर किया जाता है. इससे पहले 1000 रुपये और उससे अधिक की रकम वाली पॉलिसी के अनक्लेम्ड धनराशि की डिटेल एलआईसी को अपने बेवसाइट पर देनी होगी. IRDAI का सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वे अपने पोर्टल पर बिना दावे के खाते और पैसे के बारे में पूरी जानकारी देगी. अगर दावा 10 साल पुराना भी है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में बिना दावे का पैसा ट्रांसफर किए जाने के 25 साल तक उसे क्लेम किया जा सकता है.