डोडा : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले की थाथरी की खानपुरा तहसील में अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा के फरार कमांडर अब्दुल राशिद की संपत्ति को शनिवार को एक अदालती आदेश के बाद कुर्क कर लिया. डोडा पुलिस द्वारा आतंकवाद के उसके इतिहास का विवरण देते हुए बताया गया कि खानपुरा तहसील फागसू निवासी अब्दुल राशिद उर्फ झंगगीर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया और वर्ष 1993 में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान पीओके गया था.
उसने पाक पीओके में शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद घुसपैठ की और जिला डोडा में आतंक संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रहा. वह अन्य खूंखार और कट्टर आतंकवादियों के साथ क्षेत्र में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों और आगजनी, विस्फोटों आदि की अन्य आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाया गया था. इसके अलावा उसने नब्बे के दशक में जिला डोडा के कई युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने के लिए उकसाया और भर्ती किया था.
उल्लेखनीय है कि आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब निवासी ठथरी को भी शुरू में उग्रवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित और भर्ती किया गया था, जो वर्तमान में पाक/पीओके से संचालित एक खतरनाक आतंकवादी है. वह जम्मू क्षेत्र में हाल के दिनों में आतंकवाद से संबंधित कई घटनाओं में शामिल रहा है. इसमें जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए आईईडी विस्फोट, ड्रोन गिराना, हथियारों की खेप के परिवहन के प्रयास आदि शामिल हैं. वर्तमान में, दोनों आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब और अब्दुल राशिद दोनों निवासी ठठरी पाक/पीओके से काम कर रहे हैं और जिला डोडा के युवाओं को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से उग्रवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
कोर्ट के द्वारा राशिद को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद कोर्ट के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया. उसकी संपत्ति की कुर्की का वारंट एसएसपी डोडा द्वारा अग्रेषित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट डोडा द्वारा एक टीम का गठन किया गया था. इसीक्रम में राशिद की संपत्ति को कुर्क किया गया.
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