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तमिलनाडु : दहेज लेने वालों के खिलाफ और अधिक सख्त सजा का प्रावधान

तमिलनाडु विधानसभा में कानून मंत्री सीवी शनमुगम ने दहेज की मांग को लेकर की गई हत्याओं के मामले में दी जाने वाली सजा को बढ़ाने के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया है.

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Published : Feb 5, 2021, 9:08 PM IST

तमिलनाडु विधानसभा
तमिलनाडु विधानसभा

चेन्नई :दहेज की मांग को लेकर की गई हत्याओं के मामले में 10 साल कैद की सजा दिए जाने को लेकर प्रदेश के कानून मंत्री सीवी शनमुगम ने एक कानूनी मसौदा प्रस्तुत किया है.

शनमुगम ने विधानसभा में शुक्रवार को एक कानूनी मसौदा पेश किया. इसमें कहा गया कि पति और उसके परिवार द्वारा की गई दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में सजा बढ़ाई जाए. दहेज से संबंधित अपराधों के लिए धारा 304 के तहत सजा को 7 साल से 10 साल तक बढ़ाने की मांग की गई है.

साथ ही आईपीसी की धारा 304 बी, 354 बी, 372 और 373 के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर दी जाने वाली 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की भी मांग की गई है.

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीसामी ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्लीकट्टू विरोध के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीसामी ने कहा, कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार जल्लीकट्टू के विरोध के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी, लेकिन पुलिस पर हमला करने वालों पर दर्ज मामलों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा.

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