बेंगलुरू : कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) अधिनियम (Religious Structures (Protection) Act) राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot) की मंजूरी के बाद लागू हो गया है. इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं को ढहाए जाने से रोकना है.
कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) द्वारा हाल ही में पारित किए गए इस कानून को अब अधिसूचित किया गया है.
कुछ महीने पहले मैसूर के नंजनगुड (Nanjangud in Mysuru) में एक मंदिर को ढहाये जाने की कार्रवाई से लोगों में रोष फैल गया था. जिसके बाद कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक को विधानसभा में जल्दबाजी में पेश किया गया था. 19 अक्टूबर को राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी.