नई दिल्ली : पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई है. अभी तक यह तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की.
नई दिल्ली : पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई है. अभी तक यह तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की.
आयकर विभाग ने कहा कि उसे करदाताओं से यह अनुरोध प्राप्त हुए थे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़े जाने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है.