लखीमपुर खीरी :तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni) के मुख्य आरोपी बेटे आशीष मिश्र मोनू के दोस्त सुमित जायसवाल (Sumit Jaiswal) उर्फ मोदी की जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने कैंसिल कर दिया है. अब जमानत पर सुनवाई मुकदमे में बढ़ी धाराओं के आधार पर नई बेल एप्लिकेशन पर होगा.
अभियोजन ने जिला जज की अदालत में तर्क दिया है कि जब मामले में 307, 326, 34 और शस्त्र अधिनियम की धाराएं मुकदमे में बढ़ गईं हैं, तो पुरानी जमानत अर्जी पर सुनवाई का क्या मतलब. इस पर बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है. अवधेश सिंह का कहना था, वो नई जमानत अर्जी अदालत में डालेंगे.
दरअसल, तीन अक्टूबर को हुए तिकुनिया हिंसा मामले में सुमित जायसवाल भी किसानों की तरफ से दर्ज एफआईआर में आरोपी हैं, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र के दोस्त हैं. सुमित जयसवाल कार से भागते हुए वीडियो में भी दिखाई पड़े थे. इसके आधार पर सुमित जायसवाल पर किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी. 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सुमित आरोपी हैं.