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यूपी: लखीमपुर हिंसा मामले में मंत्री के बेटे समेत चार आरोपियों की पुलिस रिमांड दो दिन बढ़ी - सीजेएम कोर्ट की खबर

लखीमपुर हिंसा मामले में सीजेएम अदालत ने आरोपी मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत चार आरोपियों पुलिस रिमांड दो दिन बढ़ी दी है. शुक्रवार को दोपहर दो बजे के बाद सीजेएम की अदालत में आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर और लतीफ की फिर से रिमांड पर सुनवाई हुई.

Lakhimpur kheri violence update : CJM court sent Ashish Mishra to two days police remand
Lakhimpur kheri violence update : CJM court sent Ashish Mishra to two days police remand

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Published : Oct 22, 2021, 7:42 PM IST

लखीमपुर खीरी :लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को रिमांड पर लिया है. सीजेएम अदालत में शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई. सीजेएम अदालत ने बाद ने 48 घण्टे की पुलिस रिमांड आशीष मिश्रा समेत चार आरोपियों की स्वीकार कर ली. पुलिस ने आशीष के साथ उसके साथी अंकित दास, लतीफ उर्फ काले और शेखर भारती को भी रिमांड पर लिया है.

सीजेएम कोर्ट में आज बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच बहस हुई. पुलिस ने तीन दिनों की रिमाण्ड की अर्जी अदालत में दी थी. बचाव पक्ष ने दोबारा पुलिस रिमांड का विरोध किया. बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह ने पुलिस के दोबारा रिमांड लेने पर कई सवाल खड़े किए. इधर अभियोजन ने कहा कि पूरे मामले में आशीष और चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड केस की तफ्तीश में जरूरी है. सीजेएम चिंताराम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और करीब एक घंटे बाद, दो दिनों की पुलिस रिमांड आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ और शेखर भारती की दे दी.

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दरअसल, तीन अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हुए हिंसा मामला की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन समय कम होने से न तो उनसे ठीक से पूछताछ हो पाई थी और न ही कथित तौर पर घटना में प्रयोग किए गए हथियार बरामद हुए थे. वहीं इस बार अदालत ने सशर्त पुलिस रिमांड दी है. जिसमें आरोपियों के वकील पुलिस टीम के साथ उचित दूरी बनाए रखते हुए रह सकते हैं. एसपीओ एस. पी. यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत चारों आरोपियों को 22 अक्टूबर शाम 5 बजे से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक 48 घंटे की पुलिस रिमांड अदालत ने स्वीकृत की है. एसपीओ ने यह भी बताया कि है 15 दिन के भीतर किसी आरोपी की दोबारा पुलिस रिमांड का शायद यह पहला मामला है.

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