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Lakhimpur Kheri Case: SC ने जमानत की शर्तों में बदलाव किया, आशीष मिश्रा को मिली बड़ी राहत - Ashish Mishra allowed to go to Delhi

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें अपनी बीमार मां और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने की इजाजत दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Lakhimpur Kheri Case
प्रतिकात्मक तस्वीर

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 26, 2023, 1:10 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और राष्ट्रीय राजधानी में अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए एनसीटी दिल्ली जाने और रहने की अनुमति दी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अदालत की पिछली शर्त हटा दी, जिसने मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया था. पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि मिश्रा को किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए और वह विचाराधीन मामले के संबंध में मीडिया को भी संबोधित नहीं करेंगे.

पीठ ने आगे कहा कि मिश्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी. मिश्रा ने जमानत शर्त में संशोधन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है. इससे पहले अदालत ने उन्हें जमानत देने की शर्तों में से एक के रूप में निर्देश दिया था कि उन्हें दिल्ली और यूपी में प्रवेश नहीं करना चाहिए. आवेदन में, मिश्रा, जिनका प्रतिनिधित्व अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने किया था, ने कहा कि उनकी मां दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस साल जनवरी में मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

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11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष की अंतरिम जमानत की अवधि 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं. जनवरी में, शीर्ष अदालत ने मामले में आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी और जेल से रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ने का भी निर्देश दिया था. अक्टूबर 2021 में, लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा भड़कने के बाद आठ लोगों की मौत हो गई, जब किसान, जो तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे.

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