श्रीनगर :लद्दाख प्रशासन (Union Territory of Ladakh) ने मेडिकल छात्रों के लिए सेवा बांड आदेश जारी किया है. यह केंद्र शासित प्रदेश के आरक्षण कोटा के आधार पर लागू किया जाएगा. प्रशासन ने कहा है कि यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि उम्मीदवारों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाठ्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए सेवा दी जाए ताकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेषज्ञों और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके.
इस अधिसूचना के अनुसार सभी उम्मीदवार जो किसी भी मेडिकल में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. कॉलेज और डेंटल कॉलेज/आयुर्विज्ञान संस्थान, सभी पर लागू होगा. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सेवा करने के लिए अनिवार्य सेवा बांड निष्पादित करना होगा. पाठ्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा देनी होगी.
आदेश के अनुसार उपरोक्त यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा विज्ञान संस्थानों में प्रवेश से पहले बांड के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित खंड शैक्षणिक सत्र 2021 से लागू होंगे. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति कोटा/ केंद्र शासित प्रदेश के आरक्षण लाभ का लाभ उठा रहे हैं, उन पर भी लागू होगा.
लद्दाख कोटा/ किसी भी अन्य कोटा सीटों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के पक्ष में एक सेवा बांड निष्पादित करना होगा, जिसमें कहा गया है कि वह पीजी के सफल समापन के तुरंत बाद तीन साल की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के तहत काम करेंगे. डिग्री कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स और डेंटल स्पेशियलिटी कोर्स के सफल समापन के तुरंत बाद दो साल के लिए काम करेंगे.