नई दिल्ली : भारतीय सेना ने लद्दाख में हुए बस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) के आदेश दिए हैं. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच के दौरान बस चालक की भूमिका की जांच की जाएगी, जोकि एक स्थानीय नागरिक है. बता दें, 27 फरवरी को लद्दाख में थोइसे के पास 26 सैनिकों से भरी बस नदी में गिर गई थी. इस हादसे में सेना के सात जवानों की मौत हो गई थी और कई जवान घायल हुए थे. यह हदासा एक सैन्य हवाई अड्डे के पास हुआ था.
ड्राइवर का नाम अहमद शाह है, जो सड़क से फिसलकर 50-60 फीट नीचे श्योक नदी में गिरने से पहले बस से कूद गया था. इस हादसे में उसे मामूली चोटें आई थीं. राज्य पुलिस के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया, 'शनिवार को हुए हादसे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्रथम दृष्टया यह लापरवाही से वाहन चलाने का मामला लगता है और दुर्घटना जानबूझकर नहीं की गई थी. लेकिन यह जांच का विषय है और जांच से ही इसका निष्कर्ष निकलेगा.
ऐसी दुर्घटनाओं के बाद प्राथमिकी दर्ज करना मानक प्रक्रिया है और सेना द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश देने जैसा है. बस को सिविलियन हायर ट्रांसपोर्ट प्रावधान के तहत किराए पर लिया गया था और सियाचिन ग्लेशियर में उनकी पहली तैनाती के लिए कुल 26 सैनिकों को ले जाया जा रहा था. बस भारतीय सेना के काफिले का हिस्सा थी और पर्तापुर (Partapur) में सेना के ट्रांजिट कैंप से सियाचिन में स्थित सब सेक्टर हनीफ में अग्रिम स्थान पर की ओर जा रही थी. दुर्घटना में भारतीय सेना के सात जवानों की मौत हो गई, बाकी 19 घायल हो गए. कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चंडीगढ़ के पास चंडीमंदिर में सैन्य बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया.