चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी. कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया था. विश्वास के वकील मयंक अग्रवाल ने कहा, अदालत ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख निर्धारित की है. विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में दाखिल की थी. उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.