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पीएम मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में कांग्रेस नेता रंधावा पर दर्ज होगा मुकदमा

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर पीएम मोदी की हत्या की साजिश करने के आरोप में केस दर्ज होगा. कांग्रेस नेता पर लोगों को भड़काना, दंगा फैलाना और हत्या के लिए प्रेरित करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोटा में न्यायालय ने दिए हैं.

Fir on sukhjinder singh randhaw
Fir on sukhjinder singh randhaw

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Published : May 15, 2023, 1:54 PM IST

कोटा. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर लोगों को भड़काना, दंगा फैलाना और हत्या के लिए प्रेरित करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोटा न्यायालय ने दिए हैं. इसके लिए इस्तगासा भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने पेश किया था. जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए के कोटा के एसीजेएम कोर्ट संख्या 6 के न्यायाधीश ने कोटा शहर की महावीर नगर थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि वह रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जांच रिपोर्ट पेश की जाएं. विधायक दिलावर के एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि यह मुकदमा धारा 195 ए, 295 ए, 504, 506, 511 व 195 बी में दर्ज होगा.

क्या है पूरा मामला जानिए : मामले के अनुसार, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कहा था कि अडानी को मारने से कुछ भी नहीं होगा मोदी को खत्म करना होगा. इस मामले को लेकर विधायक दिलावर ने महावीर नगर थाने में एक परिवाद दिया था. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. इस मामले में पुलिस ने कहा था कि यह थाना क्षेत्र का मामला नहीं है. ऐसे में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता.

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बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस मामले को लेकर धरना भी दिया था. इसके बाद उन्होंने परिवाद एसपी को भी भेजा था. साथ ही उस पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने 3 मई को न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था. जिसकी सुनवाई 9 मई को हुई और इस मामले में कोटा शहर एसपी रिपोर्ट मांगी गई थी. एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि कोटा शहर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कोटा में यह मामला नहीं बनता है. इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं करने की बात लिखी थी. जिस पर आज बहस भी हुई. इसके बाद रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए है.

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