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महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे याचिका दायर : किरीट सोमैया - महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया की याचिका

भाजपा नेता किरीट सोमैया ठाणे में विहंग गार्डन के कथित अनधिकृत निर्माण और बिल्डर को 18 करोड़ रुपये के जुर्माने से छूट देने पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

भाजपा नेता किरीट सोमैया
भाजपा नेता किरीट सोमैया

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Published : Apr 29, 2022, 9:56 AM IST

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ठाणे में विहंग गार्डन के कथित अवैध निर्माण और बिल्डर को 18 करोड़ रुपये के जुर्माने से छूट देने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. सोमैया ने ट्वीट किया, "शुक्रवार दोपहर 1 बजे हम बंबई उच्च न्यायालय में ठाकरे सरकार और प्रताप सरनाइक के खिलाफ विहंग गार्डन, ठाणे के अनधिकृत निर्माण के लिए बिल्डर प्रताप सरनाइक को अवैध संरक्षण और जुर्माने के रूप में 18 करोड़ रुपये की छूट के लिए याचिका दायर करेंगे।"

बता दें कि विधायक सरनाइक का नाम इस साल 25 मार्च को तब सुर्खियों में आया था, जब प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले के सिलसिले में उनकी संपत्ति कुर्क की थी. केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों के 11.35 करोड़ रुपये मूल्य के ठाणे में दो फ्लैट और जमीन का एक पार्सल कुर्क किया. इसके अलावा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का सोमैया का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें पिछले सप्ताह मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. साथ ही घटना के संबंध में "फर्जी और हेरफेर" प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी.

पिछले कुछ दिनों से शिवसेना और बीजेपी के बीच हनुमान चालीसा विवाद को लेकर आमने-सामने हैं. इस पंक्ति में सोमैया ने दावा किया कि वह निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे. जिन्हें हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तारी के बाद वहां ले जाया गया था. सोमैया ने थाने के बाहर आरोप लगाया था कि शिवसैनिकों की भीड़ ने उन पर कथित तौर पर हमला किया था. इसी बीच इस मामले में राणा दंपति की जेल की अवधि 29 अप्रैल को मुंबई की अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई होने तक जारी रहेगी.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद हनुमन चालीसा पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया. निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा ने बाद में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी. बाद में दंपति ने गंभीर प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए अपने कॉल को वापस ले लिया था. राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने आरोप लगाया कि राणा दंपति ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम किया. शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा राणा दंपति के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद विवाद गहराया था. जिनके बाद में पुलिस राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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एएनआई

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