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Khalistan Dispute: भारत-कनाडा राजनयिक विवाद के बीच केंद्र के टीवी चैनलों को निर्देश, आतंकवादियों को मंच न दें

हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया गया, जो एक ऐसे संगठन से जुड़ा है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की है.

Ministry of Information and Broadcasting
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 21, 2023, 10:09 PM IST

नई दिल्ली: भारत-कनाडा राजनयिक विवाद के बीच, केंद्र ने गुरुवार को निजी टेलीविजन चैनलों को आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने से परहेज करने की सलाह जारी की. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि संज्ञान में आया है कि एक विदेशी व्यक्ति जिसके खिलाफ देश में आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है.

उसको एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था. जिसमें उक्त व्यक्ति ने कई टिप्पणियां कीं, जो देश की संप्रभुता/अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थीं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना थी.

एडवाइजरी में कहा गया कि जबकि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को धारा 20 की उप-धारा (2) सहित सीटीएन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए.

एडवाइजरी में आगे कहा गया कि टेलीविजन चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टों/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं. संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित और सीटीएन अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित उचित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए.

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