नई दिल्लीः यमन में मौत की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मां ने यमन जाने के लिए वीजा का आवेदन किया है. उनको अभी वीजा नहीं मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को एक भारतीय नागरिक के साथ यमन जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट में प्रेमा कुमारी की ओर से याचिका दायर करनेवाले वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि वीजा मिलने के बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को लाने यमन जाएगी.
यमन जाने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि प्रेमा कुमारी स्वयं की जिम्मेदारी पर जाएगी और केंद्र और संबंधित राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रेमा कुमारी को यमन जाने के लिए एडवाइजरी में छूट दे, जिसके तहत कुछ लोगों को कुछ खास समय के लिए जाने की छूट मिलती है.
केंद्र ने भेजने से किया था मनाः वकील सुभाष चंद्रन ने कहा था कि यमन में शरिया का कानून चलता है और इस कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है. उन्होंने कहा था कि यमन की सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2023 को निमिषा प्रिया को फांसी से बचने का अंतिम अवसर देते हुए कहा था कि वो मृतक के परिजनों को ब्लड मनी देकर समझौता करे. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो प्रेमा कुमारी को यमन जाने की इजाजत नहीं दे सकती है क्योंकि यमन में भारतीय दूतावास बंद हो चुका है. मध्य-पूर्व की स्थिति नाजुक है और कुछ भी अनहोनी होने पर भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है.