दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Kerala News : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फर्जी एंटीक व्यापारी को आजीवन कारावास - एर्नाकुलम न्यूज

केरल में POCSO कोर्ट ने विवादास्पद स्वयंभू एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Monson Mavunkal
मोनसन मावुंकल

By

Published : Jun 17, 2023, 3:18 PM IST

एर्नाकुलम:पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने शनिवार को केरल के एर्नाकुलम में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में, एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी मोनसन मावुंकल निवेशकों को ठगने के आरोप में जेल में बंद है.

वह चेरथला का एक मूल निवासी कथित तौर पर नकली प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी है. उस पर 2019 में नाबालिग लड़की का कई बार यौन शोषण करने का आरोप है.

निचली अदालत में कल मामले की सुनवाई हुई. एर्नाकुलम जिला POCSO अदालत ने मोनसन मावुंकल को POCSO अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास का आदेश दिया है.

आरोपी के खिलाफ लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, जो उसके घर में नौकरानी का काम करती थी. उसने कहा कि उसकी बेटी का आरोपी ने 2019 में कई बार यौन उत्पीड़न किया.

उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी डर के मारे काफी दिनों तक चुप रही. लड़की के बालिग होने के बाद कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. इसी बीच जिला अपराध शाखा ने सितंबर 2021 में मोनसन को 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था. तब से मोनसन जेल में बंद है और 10 मामलों में आरोपी है.

नवंबर 2021 में लड़की की जांच करने वाले डॉक्टर ने आरोपी से लड़की को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मोनसन को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं. साथ ही केपीसीसी अध्यक्ष एमपी के सुधाकरन को पुलिस ने मोनसन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है.

ये भी पढ़ें-

ABOUT THE AUTHOR

...view details