दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

यौन उत्पीड़न मामलों को रद्द करने को लेकर केरल हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द करने को लेकर केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि निपटारे के आधार पर मामले को खारिज करने के संबंध में कोई सामान्य नियम संभव नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे मामलों को निपटारे के आधार पर खारिज किया जाता है, तो कुछ तथ्यों की जांच करनी होती है.

Kerala High Court
केरल हाई कोर्ट

By

Published : May 27, 2023, 12:04 PM IST

एर्नाकुलम:केरल हाई कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द करने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि निपटारे के आधार पर मामले को खारिज करने के संबंध में कोई सामान्य नियम संभव नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है. ये टिप्पणी न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने की है.

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे मामलों को निपटारे के आधार पर खारिज किया जाता है, तो कुछ कारकों की जांच करनी होती है. मामले की प्रकृति, समुदाय पर अपराध के प्रभाव और पीड़ित को घायल करने के तरीके पर विचार किया जाना चाहिए. इस तथ्य की भी जांच की जानी चाहिए कि पीड़ित ने समझौता कर लिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अपराध अत्यंत क्रूर है, तो समझौते के कारण मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है.

अदालत मामले को रद्द करने से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की निगरानी कर रही है. हालांकि, सरकार ने ऐसे मामलों को रद्द करने का खुलकर विरोध किया है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों को सेटलमेंट के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है. सरकार ने यह भी तर्क दिया कि निपटान की शर्तों के तहत मामले को खारिज करने को अपराध को वैध बनाने के रूप में व्याख्या की जाएगी.

केरल हाई कोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. हालांकि, इस संबंध में एक सामान्य मानक संभव नहीं है लेकिन हाई कोर्ट ने यह स्थिति ली है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच के बाद निर्णय लिया जा सकता है. अदालत ने यह भी कहा कि शादी का वादा करके प्रताड़ित करने के मामलों में अगर पीड़िता और आरोपी बाद में शादी कर लेते हैं, तो मामले की कार्यवाही से उनके पारिवारिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details