कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कॉन्ग्रीगेशन (Franciscan Clarist Congregation) के नियमों के कथित उल्लंघनों (alleged violation of rules) के लिए निष्कासित सिस्टर लुसी कलाप्पुरा की याचिका (Sister Lucy Kalappura petition) का निपटारा कर दिया है. इसके साथ ही निचली अदालत को उनकी याचिका पर जल्द से जल्द तीन हफ्तों में फैसला लेने का निर्देश दिया है.
अदालत ने कहा, चूंकि यह मामला वायनाड जिले (Wayanad District) में सिविल अदालत में अब भी विचाराधीन है, अत: उसके लिए कॉन्वेंट में रह रहे लोगों के अधिकारों पर नतीजों पर गौर करना उचित नहीं होगा. उच्च न्यायालय ने कहा, यह उचित होगा कि निचली अदालत याचिका पर सुनवाई करें और जल्द से जल्द फैसला दें.
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नन ने शिकायत की है कि वह जान पहचान वाले और अनजाने लोगों से खतरे का सामना कर रही हैं. इस पर नरम रुख अपनाने हुए न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने कहा, उनकी याचिका वास्तविक लगती है और उन्होंने कॉन्वेंट में व उनके आसपास के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जहां नन रहती हैं.
अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि अगर वह कराक्कमला में कॉन्वेंट के अलावा कहीं और रहते हुए खतरा होने की शिकायत करती है तो इसकी जांच की जाए, सच्चाई का पता लगाया जाए. साथ ही उन्हें सुरक्षा दी जाए.