एर्नाकुलम :केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के सभी निजी प्रयोगशालाओं में आरटी पीसीआर टेस्ट की कीमत ₹1700 से घटाकर ₹500 करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने सरकार से निजी लैब मालिकों के साथ विचार-विमर्श करने और मामले में नया फैसला लेने को भी कहा है.
हाईकोर्ट का यह आदेश लैब मालिकों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. लैब मालिकों ने दलील में उल्लेख किया कि दरें तय करने में सरकार की कार्रवाई कानूनी नहीं थी और सरकार ने अदालत को सूचित किया कि बाजार में परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की कीमत केवल ₹240 थी और इसका आकलन करने के बाद दरों में कमी की गई.