तिरुवनंतपुरम :केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है.
लक्षद्वीप भाजपा इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर द्वारा उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी क्योंकि उन्होंने एक टीवी चैनल की बहस में 7 जून को कहा था कि 'केंद्र ने लक्षद्वीप में कोविड के प्रसार के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया', जो शिकायतकर्ता के अनुसार राष्ट्र विरोधी था.
कावारत्ती पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और उसे 20 जून को पुलिस के सामने पेश होने को कहा था.
इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. अदालत ने उम्हें अंतरिम जमानत दे दी और पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है तो उसे तुरंत जमानत दी जानी चाहिए.
वह द्वीप पर पहुंची और खुद को पुलिस के सामने पेश किया. पुलिस उनसे तीन दिन तक पूछताछ कर चुकी है.