कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिका को राजनीति से प्रेरित और पब्लिसिटी का जरिया बताते हुए खारिज किया. हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मायलीपरम्पिल को डेढ़ महीने के भीतर जुर्माना की राशि जमा करने का आदेश दिया है. उन्हें यह राशि केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) में जमा करना होगा. अदालत ने केएलएसए को यह भी निर्देश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर रकम जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाए. केरल हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी अदालतों में हजारों आपराधिक, दीवानी और वैवाहिक मामले पेंडिंग हैं, इस तरह की तुच्छ याचिका न्यायालय का समय बर्बाद करती है.