तिरुवनंतपुरम :केरल उच्च न्यायालय ने वह जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.
अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुधार के कथित कदम अभी मसौदा के चरण में हैं. इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.