दिल्ली

delhi

By

Published : Jun 17, 2021, 2:22 PM IST

ETV Bharat / bharat

लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

केरल उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.

केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय

तिरुवनंतपुरम :केरल उच्च न्यायालय ने वह जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुधार के कथित कदम अभी मसौदा के चरण में हैं. इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

पढ़ें : केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- केंद्र की टीकाकरण नीति काला बाजारी को बढ़ावा दे रही

जनहित याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता के पी नौशाद अली ने आरोप लगाया था कि पीएएसए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से कारण बताए बिना किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की शक्तियां देता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details