कोच्चि:केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने राज्य के कन्नूर जिले के अरालम में रहने वाले आदिवासी (Aboriginal) परिवारों की दुर्दशा पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां 18 महीने के भीतर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने सरकार की मांग के अनुसार 36 महीने का समय देने से इनकार कर दिया. कहा कि 3.5 किलोमीटर की बाड़ लगाने के अलावा 10.5 किलोमीटर की कंक्रीट की दीवार के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और एक पूरी परियोजना का अध्ययन पहले ही किया जा चुका है. इसलिए काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जा सकता है जिसमें निविदा को अस्थायी और अंतिम रूप देना भी शामिल होगा.