कोच्चि :कोरोना महामारी के कारण जारी यात्रा प्रतिबंधों की वजह से विदेश से न आ पाने वाले व्यक्ति को हाईकोर्ट ने वर्चुअल रुप से उपस्थित होने व विवाह रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी है.
अदालत का यह आदेश उसकी 28 वर्षीय दुल्हन की याचिका पर आया है. जिसमें कहा गया है कि उसके पति शादी के तुरंत बाद जुलाई 2019 में कनाडा चले गए हैं, जहां वे काम करते हैं. नतीजतन, दंपति विवाह पंजीकरण के लिए अपनी पंचायत के विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष पेश नहीं हो सके.
केरल 2008 के विवाह सामान्य नियम के तहत महिला ने अपनी याचिका में कहा कि कोविड महामारी और प्रतिबंधों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पति के लिए शादी के पंजीकरण के उद्देश्य से भारत वापस आना संभव नहीं है.
इसने अदालत से विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश देने का आग्रह किया कि वह अपने पति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शादी को पंजीकृत करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेश होने की अनुमति दें.