तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आईएएस श्रीराम वेंकटरमन को 2019 में एक सड़क दुर्घटना के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था. इस हादसे में पत्रकार केएम बशीर की मौत हो गई थी.
IAS अधिकारी को आरोप से मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को HC में दी गई चुनौती
केरल सरकार ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आईएएस अधिकारी वेंकटरमन को 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक पत्रकार की मौत के मामले में चार्जशीट किया गया था.
सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया कि श्रीराम वेंकटरमन ने पत्रकार को मारने के इरादे से वाहन नहीं चलाया. यह अधिकारी का लापरवाही भरा कार्य था. सरकार ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद, उन्हें तिरुवनंतपुरम के जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्होंने सबूत नष्ट करने की दृष्टि से इलाज में देरी करने के सभी प्रयास किए थे. आरोपी ने जानबूझकर रक्त में अल्कोहल की मात्रा को पतला करने के लिए रक्त के नमूने एकत्र करने में देरी की. अस्पताल के डॉक्टर के बयान से पता चला कि आरोपी ने शराब पीकर वाहन चलाया और उसने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाया.